Jharkhand State Crop Relief Scheme 2022
Jharkhand Rajya Fasal Bima Yojana
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झारखंड राज्य फसल राहत योजना क्या है और कैसे आवेदन करें
Short Details of Notification
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Major Provisions of Crop Relief Scheme
फसल राहत योजना के प्रमुख प्रावधान
- अनियमित मानसून, सुखाड़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल क्षति की स्थिति में झारखंड राज्य के किसान भाई-बहनों को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना लेकर आई है। योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कोई प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। फसल क्षति की स्थिति में आवेदक किसानों को सुनिश्चित राहत दिये जाने का प्रावधान योजना के अंतर्गत किया गया है।
- राज्य के प्रमुख खरीफ फसल (धान और मकई) एवं रबी फसल (गेहूँ, सरसों, चना और आलू) को इस योजना अंतर्गत आच्छादित किया गया है।
Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana Form
- योजना अंतर्गत लाभ केवल प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसल क्षति के मामले में लागू हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसानों को प्रत्येक फसल मौसम (खरीफ एवं रबी) में अलग अलग निबंधन एवं आवेदन करना होगा। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा प्रत्येक फसल मौसम में निबंधन एवं आवेदन हेतु सूचना समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों द्वारा प्रचारित और प्रसारित की जाएगी।
- प्राकृतिक आपदा से हुए फसल क्षति का आकलन एवं निर्धारण Crop Cutting Experiment (CCE) के आधार पर किया जाएगा।
- 30 % से 50 % तक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ रु0 3000 सहायता राशि दी जाएगी।
- 50 % से अधिक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ रु0 4000 सहायता राशि दी जाएगी।
- अधिकतम 5 एकड़ तक फसल क्षति सहायता राशि दी जाएगी।
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Eligibility to apply under the scheme
योजना के अंतर्गत आवेदन करने की पात्रता
- सभी रैयत एवं बटाईदार किसान
- किसान झारखंड राज्य के निवासी हो
- आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक किसान का वैध आधार संख्या होनी चाहिए।
- कृषि कार्य करने से संबंधित वैध भूमि दस्तावेज (भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद/राजस्व विभाग से निर्गत बंदोबस्ती पट्टा/बटाईदार किसान द्वारा भू-स्वामी से सहमति पत्र)
Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana Online Apply
- न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ हेतु निबंधन
- सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक
- आवेदक किसानों को अपना आधार संख्या बायोमैट्रिक्स प्रणाली द्वारा प्रमाणित करना होगा।
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Required information and documents for online registration and application
ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन के लिए आवश्यक सूचना एवं दस्तावेज
- आधार संख्या
- मोबाइल संख्या
- आधार संबद्ध बैंक खाता विवरण
- अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद (31 मार्च 2022 तक भुगतान किया हुआ)
- वंशावली (मुखिया/ग्रामप्रधान/राजस्व कर्मचारी/ अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत)
- सरकारी भूमि पर खेती करने हेतू राजस्व विभाग से निर्गत बंदोबस्ती पट्टा
- घोषणा पत्र (रैयत और बटाईदार किसान द्वारा)
- सहमति पत्र (बटाईदार किसान द्वारा)
- पंजीकृत किसानों के चयनित फसल एवं बुवाई के रकबा का पूर्ण विवरण
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Registration and application to participate in the scheme
योजना में भाग लेने हेतु पंजीकरण एवं आवेदन
- योजना में भाग लेने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन योजना के पोर्टल https://jrfry.jharkhand.gov.in पर स्वयं अपने द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
- योजना में भाग लेने हेतु अपने निकटतम प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन पंजीकरण करें।
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Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana Form Pdf Download
Useful Important Links For Fasal Rahat Yojana 2022
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